पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास, 30-30 हजार रुपये जुर्माना

कानपुर देहात। पति की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंकने के मामले में न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-04) कानपुर देहात की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 13 फरवरी 2024 को मामले में थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें कुसुम देवी उर्फ कृष्णा निवासी ग्राम महाराजपुर, थाना अजीतमल, औरैया और गजेंद्र उर्फ पिंटू कुशवाहा निवासी मोहल्ला वाल्मीकि, भोगनीपुर, कानपुर देहात को अभियुक्त बनाया गया था। आरोप था कि दोनों ने मिलकर कुसुम के पति की हत्या की और शव सड़क किनारे फेंक दिया।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित किए और 31 मई 2024 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया।
पुलिस के मुताबिक, मामले में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना सिकंदरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। इसी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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