कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुई लूट और धमकी के मामले में करीब 15 साल बाद न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-03, कानपुर देहात की अदालत ने देवी सिंह, सुरेश यादव और सत्येन्द्र सिंह को धारा 352, 504 और 427 भादवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और प्रत्येक पर ₹2,500 का अर्थदंड लगाया है।
मामला 29 मई 2011 का है। वादी से लूट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में थाना रसूलाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 135/2011 के तहत धारा 392, 352, 504, 506 और 427 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपियों देवी सिंह, सुरेश यादव और सत्येन्द्र सिंह के खिलाफ 1 अगस्त 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद न्यायालय में गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया गया।
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना रसूलाबाद पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते मामले में दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।
न्यायालय ने अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक दोषी को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश भी दिया है।













