कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की “स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राइसाइकिल प्रदान किए जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026” के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात के पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि योजना का उद्देश्य विद्यालय, कॉलेज अथवा प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत ऐसी दिव्यांग छात्राओं को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिन्हें दैनिक रूप से आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹65,000 तक की ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का लाभ उन दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हेमीप्लेजिया अथवा अन्य उपयुक्त शारीरिक दिव्यांगता से प्रभावित हों तथा ई-ट्राइसाइकिल का संचालन करने में सक्षम हों। आवेदक की दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रमाणित होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वह जनपद कानपुर देहात की निवासी हो और किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो।
आवेदन के साथ आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र तथा अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी को पूर्व में किसी सांसद निधि, विधायक निधि अथवा अन्य सरकारी योजना से ई-ट्राइसाइकिल प्राप्त न हुई हो।
इच्छुक एवं पात्र दिव्यांग छात्राएं कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, माती, कानपुर देहात से संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 8189038784 पर संपर्क किया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने पात्र दिव्यांग छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से योजना का लाभ उठाने हेतु समय से आवेदन करने की अपील की है।












