कालपी (जालौन) एक ग्राम में तीन दिन पूर्व दंपति की मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित पति की तहरीर पर कालपी पुलिस ने पति पत्नी पुत्री हमलावर के खिलाफ जुर्म धारा 115(2) 352 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना ज्ञान भारती छौंक चौकी प्रभारी विपिन यादव को जांच सौपी।
ग्राम छौक निवासी शैलेंद्र पुत्र घनश्याम ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 29 जुलाई बुधवार सुबह 10 बजे घर के दरवाजे में मैं तथा मेरी पत्नी शिवकुमारी मौजूद थे नाली के मामले को लेकर तथा आकोर्षित होकर अचानक मेरे गांव के निवासी सरोज पुत्र कामता अभिलाषा पत्नी सरोज शालिनी पुत्री सरोज समेत तीनों लोगों ने गाली गलौज कर लाठी डंडों से पीट कर मेरी पत्नी को बुरी तरह घायल किया मुझे भी मारा घटना में शोरगुल सुनकर के पड़ोसी लोग आए उन्होंने हमलावरों को ललकारा तभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए उक्त घटना में कालपी पुलिस ने दंपतियों की पूर्व में डॉक्टरी करवा कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी












