कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2004 में मुख्य विद्युत लाइन से एल्युमिनियम तार चोरी कर बिजली आपूर्ति बाधित करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी गोल्डन उर्फ लक्ष्मीनारायण ने न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा, 500 रुपये के अर्थदंड तथा जुर्माना न भरने पर एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया गया है।











