कानपुर देहात। थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2019 में 200 ग्राम अवैध गांजा बरामदगी के मामले में दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त राजा सिंह को दोषी करार दिया है।
दिनांक 02 अगस्त 2019 को राजा सिंह पुत्र धनश्याम सिंह, निवासी गांधी नगर, अकबरपुर के कब्जे से 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना अकबरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 520/2019, धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित कर गुणवत्तापूर्ण विवेचना के बाद 17 दिसंबर 2019 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले में थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
07 सितंबर 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात की अदालत ने अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा ₹1,500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह कार्रवाई अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है।









