कानपुर देहात। थाना रनियां क्षेत्र में दुकान का शटर तोड़कर ₹20 हजार नकद और मोबाइल चोरी करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
दिनांक 20 नवंबर 2022 को धर्मेन्द्र कश्यप पुत्र दुखीराम, निवासी भगाहा, थाना हजूरपुर, जनपद बहराइच के खिलाफ दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने के आरोप में थाना रनियां में मुकदमा संख्या 17/2022, धारा 380, 411 व 457 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित कर 2 फरवरी 2023 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुकदमे की प्रभावी पैरवी थाना रनियां पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई।
न्यायालय का फैसला: 7 सितंबर 2026 को सीजेएम न्यायालय, कानपुर देहात ने धर्मेन्द्र कश्यप को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई।









