कानपुर देहात। न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात रविन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव के नेतृत्व में आगामी 12 सितम्बर 2026 को जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसामान्य को इसके लाभों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनपद न्यायालय परिसर स्थित मंदिर के पास आयोजित कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश रविन्द्र सिंह ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रचार वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य, महत्व एवं लाभों के संबंध में जागरूक करेगा। इसके माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि लोक अदालत के माध्यम से ऐसे अनेक वादों एवं प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निस्तारण कराया जा सकता है, जिससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ समय एवं धन की बचत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रमुख उद्देश्य सुलह-समझौते एवं आपसी सहमति के आधार पर वादों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना है। लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का सरल, सुलभ एवं कम खर्चीला माध्यम है, जिसके माध्यम से पक्षकारों की सहमति से विवादों का समाधान कराया जाता है। इससे न्यायालयों में लंबित वादों का बोझ कम करने के साथ ही पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने जनसामान्य से अपील की कि 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं तथा ऐसे प्रकरण, जिनका निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर संभव है, उन्हें लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के निस्तारण का प्रभावी माध्यम होने के साथ-साथ न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, सरल एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जनपद न्यायाधीश रविन्द्र सिंह ने जनपदवासियों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आपसी सहमति से अपने प्रकरणों का निस्तारण कराएं और इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है तथा इससे पक्षकारों के समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, ताकि अधिकाधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और वे इसका लाभ प्राप्त कर सकें।








