कालपी (जालौन) नगर में तीन दिन पूर्व रात में युवक की मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित की तहरीर पर कालपी पुलिस ने चार हमलावरों खिलाफ जुर्म धारा 3-5 127(2) 115(2) 352 351(2) वीएनएस के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना ज्ञान भारती छौंक चौकी प्रभारी विपिन यादव को जांच सौंपी।
नगर के मोहल्ला टरननगंज निवासी अशोक कुमार शर्मा पुत्र रोशन लाल शर्मा ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 3 जुलाई शुक्रवार की रात 10 बजे कर्बला जगह से मैं घर की ओर आ रहा था तभी राम चबूतरा निवासी गण रमन पुत्र बलराम अभिषेक पुत्र कल्लू एवं दो अज्ञात साथियों के साथ षड्यंत्र रचकर तथा एक राय होकर गाली गलौज कर मारपीट कर बुरी तरह से घायल किया घटना में शोरगुल सुनकर के आए पड़ोसी लोगों ने हमलावरों को ललकारा तभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए मुकदमा दर्ज कराने में इसलिए देरी हुई है मैं घायल अवस्था में अपना इलाज कराता रहा।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी













