कानपुर देहात। 31 वर्ष पुराने डकैती के मामले में एडीजे-03 न्यायालय, कानपुर देहात ने अभियुक्त इरफान पुत्र उस्मान निवासी ग्राम उदईपुर, थाना भोगनीपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 7 मार्च 1995 का है। अभियुक्त इरफान ने अपने अन्य साथियों के साथ वादी के घर में घुसकर मारपीट और डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना भोगनीपुर पर मुकदमा संख्या 76/1995, धारा 396 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य एवं गवाहों के बयान संकलित कर 4 अगस्त 1995 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्त का अपराध सिद्ध हुआ।
पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप 30 जून 2026 को एडीजे-03 न्यायालय ने अभियुक्त इरफान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार अपराधियों को सजा दिलाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी लगातार जारी है।









