कानपुर देहात। 12 वर्ष पुराने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में एसीजेएम द्वितीय न्यायालय, कानपुर देहात ने अभियुक्त रिंकू उर्फ नवनीत पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम दया का पुरवा, थाना मंगलपुर को दोषी ठहराते हुए 750 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 17 अगस्त 2014 का है। अभियुक्त रिंकू उर्फ नवनीत के विरुद्ध वादी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में थाना मंगलपुर पर एनसीआर संख्या 197/2014, धारा 352 एवं 504 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान संकलित कर 5 सितंबर 2014 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया।
पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मंगलपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 30 जून 2026 को मा एसीजेएम द्वितीय न्यायालय ने अभियुक्त को 750 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।









