कानपुर देहात। थाना मंगलपुर क्षेत्र में वर्ष 2011 में घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, 1 फरवरी 2011 को सज्जन सिंह, रामजी और छोटू ने वादी के घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में थाना मंगलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी और गवाहों के बयान के आधार पर एसीजेएम प्रथम न्यायालय, कानपुर देहात ने 30 जून 2026 को तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को एक वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।











