कानपुर देहात – कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई।
मामला 2 जुलाई 2000 का है, जब नसरतपुर निवासी मानसिंह राठौर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के संबंध में भोगनीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने जांच के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
इसके बाद माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर, कानपुर देहात ने 27 मई 2026 को आरोपी मानसिंह राठौर को दोषी मानते हुए अदालत उठने तक की सजा और 1400 रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 10 दिन की साधारण जेल की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।








