पुलिस पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को 2 साल की सजा, ₹25 हजार जुर्माना

कानपुर देहात – कानपुर देहात की अदालत ने पुलिस पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त पवन उर्फ गुड्डू को दोषी मानते हुए 2 साल की जेल और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे 1 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

यह मामला 30 जुलाई 2023 का है। अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसके बाद थाना अकबरपुर में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच तेजी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की। जांच के दौरान गवाहों के बयान और जरूरी सबूत जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।

अदालत का यह फैसला अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे #ऑपरेशन_कन्विक्शन अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराध पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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