कानपुर देहात – कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर क्षेत्र में अवैध तमंचा और कारतूस रखने के मामले में आरोपी प्रताप सिंह उर्फ पप्पू को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 28 दिसंबर 2002 को पुलिस ने ग्राम हरारा निवासी प्रताप सिंह उर्फ पप्पू के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया था। इस मामले में थाना भोगनीपुर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर 29 दिसंबर 2002 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय जेएम भोगनीपुर, कानपुर देहात ने 15 मई 2026 को आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹1,200 के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे #ऑपरेशन_कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। इस मामले में थाना भोगनीपुर पुलिस, अभियोजन टीम और मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय कार्रवाई से आरोपी को सजा दिलाई जा सकी











