कालपी जालौन बीते दिन पत्नी की मारपीट पर पीड़ित पति की तहरीर पर कालपी पुलिस ने हमलावर बहू पुत्र के खिलाफ जुर्म धारा 115(2) 352 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक रामजीलाल को जांच सौंपी।
ग्राम मंगरोल निवासी रामचंद्र द्विवेदी पुत्र राजेंद्र द्विवेदी ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 10 मई वर्ष 2026 दिन रविवार को 11 बजे मेरी बहू विद्या पत्नी शिवम द्विवेदी तथा पुत्र शिवम पुत्र रामचंद्र द्विवेदी समेत दोनों ने मेरी पत्नी की गाली गलौज कर मारपीट की मैं बचाने गया मुझको भी धक्का मार कर अपमानित किया घटना में पड़ोसी लोग आए उन्होंने हमलावर बहू पुत्र को ललकारा तभी जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए मैं अपनी पत्नी को साथ में लेकर कोतवाली कालपी घटना के उपरांत गया कोतवाली में मौजूद प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी को आपबीती घटना को अवगत कराया कि उन्होंने घटना को संज्ञान में लेकर घायल पत्नी को महिला पुलिस अभिरक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में डाक्टरी परीक्षण हेतु भेज कर मुकदमा दर्ज करने के उपरांत कार्यवाही शुरू कर दी है।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी












