उरई विकास प्राधिकरण ने निर्माणाधीन अवैध मैरिज लॉन किया सील

 

उरई । राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सरोवर पोर्टीको के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनाधिकृत मैरिज लॉन का निर्माण किया जा रहा था। जिसके विरुद्ध उरई विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। निर्माणकर्ता उदय प्रताप एवं अन्य द्वारा शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर आज प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा उक्त अवैध निर्माण सील कराते हुए पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया है।
कार्यवाही के दौरान सचिव उरई विकास प्राधिकरण , पुलिस बल एवं प्राधिकरण प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।
समस्त विकासकर्ता एवं भवन निर्माणकर्ता से अपेक्षा है कि प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करवा कर ही निर्माण कार्य करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नोटिस, सील, अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है , जिससे होने वाले किसी क्षति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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