कानपुर देहात – कानपुर देहात में वर्ष 2018 के एक गंभीर सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ADJ-03 ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दिनांक 29 अप्रैल 2026 को दिए गए इस निर्णय में अभियुक्त पप्पू, कमलेश उर्फ कल्ले और मनोज कुमार उर्फ बब्लू को प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20,000-₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह मामला 3 जुलाई 2018 का है, जब थाना राजपुर क्षेत्र में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना राजपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य जुटाए और 28 सितंबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार प्रभावी पैरवी की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। साथ ही, अर्थदंड न देने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी को 2-2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह कार्रवाई #MissionShakti5 और #OperationConviction अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं से जुड़े अपराधों में त्वरित न्याय दिलाना और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
इस फैसले को महिलाओं की सुरक्षा और समाज में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।











