नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट का सख्त फैसला

कानपुर देहात। नाबालिग से दुष्कर्म और अन्य गंभीर आरोपों के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। ग्राम कपासी खुर्द, थाना डेरापुर निवासी उत्तम सिंह को माननीय एडीजे-13/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला 13 फरवरी 2023 का है, जब आरोपी ने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पीड़िता को जबरन दवा खिलाने से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इस संबंध में थाना डेरापुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलित कर 4 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
यह कार्रवाई मिशन शक्ति 5 और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा।
यह फैसला महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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