कानपुर देहात झींझक थाना मंगलपुर के पोरवाल गली निवासी आबिद खाँ को नाबालिग लड़की से शोषण और अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में एडीजे-13/ बलात्संग कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास और 70,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आबिद खाँ ने नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध बनाकर शारीरिक शोषण किया था। पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर साक्ष्य संकलन किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।










