कानपुर देहात थाना सिकंदरा पुलिस ने अवैध गांजा मामले में अभियुक्त सुरेन्द्र बाबू मिश्रा को दोषी ठहराया है। माननीय न्यायालय एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा और ₹10,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया है।
अभियुक्त सुरेन्द्र बाबू मिश्रा को दिनांक 29.01.2022 को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गुणवत्ता पूर्ण विवेचना कर साक्ष्य संकलन किया और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने अभियुक्त के जुर्म स्वीकार करने पर दोषी ठहराया और सजा सुनाई। यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।











