छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

कानपुर देहात। वर्ष 2018 में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।  एडीजे-13/पॉक्सो एक्ट कोर्ट, कानपुर देहात ने मिशन शक्ति-5 अभियान के तहत अभियुक्त सचिन पुत्र राम बहादुर निवासी बैजूपुरवा थाना रूरा को 3 वर्ष के कारावास तथा ₹7,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना दिनांक 27 अप्रैल 2018 की है, जब आरोपी ने वादी की पुत्री को खींचकर बगीचे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस संबंध में थाना शिवली में मुकदमा अपराध संख्या 141/2018 धारा 354ए भादवि व धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों का संकलन कर 5 मई 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति-5 अभियान के तहत पुलिस, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा सुनिश्चित हो सकी। यह फैसला महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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