कानपुर देहात – उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri Yuva) योजनान्तर्गत इच्छुक युवक / युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थपित करने हेतु 5.00 लाख रू0 का चार वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें लोन लेने की तिथि से छः माह की अधिस्थगन अवधि (Moratorium period) दी जायेगी। उपरोक्त योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेगे। ऑनलाइन आवेदन htt.//www.msme.up.gov.in की वेबसाइट एंव CM YUVA App पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क स्थापित कर सकते / सकती है। योजना हेतु पात्रता / शर्ते निम्नवत हैः-
1- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहियें।
2- आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहियें।
3-आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण होनी चाहिये।
4-आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनु० जाति/ जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उ०प्र० स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स / डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।
5- पूर्व में पी०एम० स्वनिधि योजना के अतिरिकत राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।












