कानपुर देहात। दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ADJ/FTC-प्रथम, कानपुर देहात ने #MissionShakti5 अभियान के अंतर्गत आरोपी छोटे पुत्र बालकराम निषाद निवासी करियापुर थाना भोगनीपुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
घटना का विवरण:
दिनांक 01 जनवरी 2022 को आरोपी छोटे द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में थाना भोगनीपुर में मु0अ0सं0 03/2022 धारा 376 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई:
मामले की विवेचना के दौरान विवेचक ने साक्ष्यों का गहनता से संकलन करते हुए 28 फरवरी 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते गवाहों के बयान और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय का निर्णय:
दिनांक 09 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह निर्णय महिला सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई का स्पष्ट संदेश देता है।
प्रशासन का संदेश:
#OperationConviction एवं #MissionShakti5 जैसे अभियानों के माध्यम से अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने का प्रयास जारी है, जिससे समाज में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।












