कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)?उप जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर देहात अमित कुमार द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में आयोग द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम की तिथियों के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद कानपुर देहात के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो तथा नाम की अनुपस्थिति, विलोपन अथवा संशोधन से संबंधित त्रुटियों को समयबद्ध रूप से दुरुस्त किया जा सके। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन से संबंधित दावे एवं आपत्तियाँ दिनांक 06 जनवरी, 2026 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त की जाएँगी। इस अवधि में नागरिक अपने-अपने मतदान स्थलों पर नियुक्त बीएलओ अथवा संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के माध्यम से अपने नाम की जाँच कर सकते हैं और आवश्यक होने पर निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण, नोटिस चरण तथा गणना प्रपत्रों पर निर्णय की प्रक्रिया दिनांक 06 जनवरी, 2026 से 27 मार्च, 2026 तक संपन्न की जाएगी, जबकि निर्वाचक नामावली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य मानकों की जाँच दिनांक 03 अप्रैल, 2026 तक पूर्ण की जाएगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा। ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, किंतु जिनका नाम नामावली में सम्मिलित नहीं है, वे दिनांक 06 मार्च, 2026 तक प्रपत्र–6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि संशोधन हेतु प्रपत्र–8 एवं विलोपन हेतु प्रपत्र–7 का प्रयोग किया जा सकता है। आवेदन संबंधित मतदान स्थल पर जाकर या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वे समय रहते अपने नाम की जाँच कर आवश्यक सुधार कराएँ और अपने मताधिकार को सुरक्षित कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएँ।











