कानपुर देहात जिला समाज कल्याण अधिकारी, गीता सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद के निर्धारित लक्ष्य 470 के सापेक्ष अवशेष 123 जोडों का वैवाहिक कार्यक्रम माह फरवरी 2026 में किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जनपद के विकास खण्ड/नगर निकायों के पात्र जोड़ों को सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक जोड़े पर शासन द्वारा निर्धारित कुल धनराशि रू० 1,00,000/- है, जिसमें धनराशि रू0 25,000/- की उपहार स्वरूप सामग्री प्रदान की जाती है एवं धनराशि रू0 15,000/- वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन पर व्यय किया जाता है तथा धनराशि रू० 60,000/- कन्या के खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। अतः जनपद के अधिक से अधिक पात्र आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, जिससे उन्हें योजना से लाभान्वित किया जा सके। योजनान्तर्गत पात्रता की मुख्य शर्ते निम्नवत हैः-
1- कन्या के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 3.00 लाख तक मान्य होगी।
2- आय प्रमाण पत्र माता-पिता/अभिभावक का होना अनिवार्य है।
3- पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
4- कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
5- कन्या का बैंक खाता संख्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा में संचालित हो। कार्यक्रम आयोजन की तिथि को वर-वधू की बायोमैट्रिक/फेश रिकग्निशन से उपस्थिति के उपरान्त ही विवाह मण्डप में प्रवेश दिया जाएगा साथ ही वर एवं वधू की बायोमैट्रिक/फेस स्कैनिंग के लिए अपने-2 आधार कार्ड की जानकारी (फिंगर प्रिन्ट / चेहरा) अपडेट कराने की कार्यवाही पूर्ण कर लें।











