माह जनवरी 2026 का खाद्यान्न दिनांक 08 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक

कानपुर देहात 06 जनवरी 2026

जिला पूर्ति अधिकारी अभिषेक कुरील ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के मध्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु माह जनवरी 2026 हेतु आंवटित खाद्यान्न के वितरण की तिथि का निर्धारण करते हुये दिनांक 08 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण निःशुल्क कराये जाने के निर्देश निर्गत किये हैं।.अतः समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटन माह जनवरी 2026 का खाद्यान्न दिनांक 08 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक अपने अन्त्योदय राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (14 किग्रा० गेहूं 11 किग्रा० चावल व 10 किग्रा बाजरा कुल 35 किग्रा० प्रति कार्ड) पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर अनुमन्य मात्रा (प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूं, व 01 किग्रा चावल व 02 किग्रा बाजरा कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) के अनुसार अपने उचित दर विक्रेता से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि इस वितरण माह में अपने राशनकार्ड में दर्ज समस्त अवशेष यूनिटों की ई-केवाईसी अपने नजदीकी उचित दर दुकान पर जाकर करा लें। ई-केवाईसी पूर्ण न होने वाली यूनिट का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो सकेगा तथा इस माह ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही सम्बन्धित यूनिट का खाद्यान्न अगले माह प्राप्त हो सकेगा। इस वितरण चक्र के दौरान कार्डधारक पोर्टीबिल्टी सुविधा के माध्यम से भी निर्धारित वितरण दिवसों में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगें। यदि किसी कार्डधारक को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होती है तो यह कार्डधारक दिनांक 28.01.2026 को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन सुविधा (प्रॉक्सी) के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त सकते है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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