राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान में व अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में मध्यस्थता अभियान 3.0, 01 अगस्त, 2026 से 30 दिसम्बर, 2026 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से उपयुक्त विवादों का आपसी सुलह-समझौते द्वारा सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है मध्यस्थता एक सरल एवं प्रभावी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पक्षकार आपसी संवाद और सहमति से अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय एवं धन की बचत होती है तथा पक्षकारों के पारस्परिक संबंध भी सुरक्षित रह सकते हैं। न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात रविन्द्र सिंह तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात नूपुर श्रीवस्तव द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे इस अभियान के प्रति जागरूक होकर अपने मध्यस्थता योग्य विवादों के समाधान हेतु आगे आएँ तथा अभियान का अधिकाधिक लाभ उठाएँ। अधिक जानकारी एवं सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात अथवा मध्यस्थता केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
जिसमे कल दिनांक 12.10.2026 को चांदनी बनाम शाहरूख में मध्यस्थ प्रकाश कुमार मिश्रा सचिव द्वारा पक्षो में आपसी समझौता कराकर साथ भेजा गया।













