मतदाता सूची में छूटे नाम जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, घर-घर जाकर होगा सत्यापन

उरई।अपर जिलाधिकारी(वि०एवं रा०)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव राज ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे हुए एवं प्रथम वार/युवा निर्वाचकों के नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में विशेष अभियान चलाए जाने के संबंध में दिनांक 10.10.2026 को राजनैतिक दलों के जिलास्तरीय प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी जिसमें  शान्ति स्वरूप महेश्वरी निर्वाचन प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी,  भगवती शरण पांचाल जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी,  विनोद कुमार नगरिया जिला सचिव सी०पी०आई०एम०,  राजीव शर्मा प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी,  राजकुमार शहर अध्यक्ष-उरई कांग्रेस,  वृजेश कुमार जाटव जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, अनिल कुदारी जिलाध्यक्ष अपना दल (सोनेलाल), विनय चौरसिया जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी,  विनोद कुमार नगरिया जिला सचिव सी०पी०आई०एम० आदि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष अभियान के संबंध में अवगत कराया गया कि बी०एल०ओ० द्वारा वर्तमान निर्वाचक नामावली (दिनांक 10.04.2026 को प्रकाशित अन्तिम निर्वाचक नामावली) की तुलना विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पूर्व की निर्वाचक नामावली (अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की दिनांक 07.01.2025 को अन्तिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली एवं पूरक सूचियों) से करते हुए ऐसे निर्वाचकों को चिन्हित किया जाएगी और उनकी सूची तैयार की जाएगी, जिनके नाम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पूर्व की निर्वाचक नामावली में थे, परन्तु वर्तमान प्रकाशित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हैं। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा इस प्रकार चिन्हित निर्वाचकों के घर जाकर उनकी वर्तमान स्थिति ज्ञात की जाएगी। भौतिक सत्यापन के दौरान जहां भी कोई पात्र व्यक्ति पाया जाता है, फार्म-6 के माध्यम से उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाएगा। इस दौरान राजनैतिक दलों से अपने बी०एल०ए० के माध्यम से सहयोग किये जाने की अपेक्षा की गयी। बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान छूटे हुए प्रथम बार युवा निर्वाचकों का फार्म-6 भरवाए जाएंगें। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस संबंध में समस्त ई०आर०ओ० को बूथ स्तर पर कैम्प भी लगाने, रात्रि आश्रयों (Night Shelters), लेबर कॉलोनियों (Labour Colonies) के साथ आश्रयहीन (Homeless) और मुख्य धारा से प्रथक व्यक्तियों (Marginalised Persons) का नाम सम्मिलित किए जाने हेतु विशेष कैम्प के आयोजन के भी निर्देश दिए गए तथा जिला विद्यालय निरीक्षक/नोडल अधिकारी-स्वीप को शिक्षण संस्थानों, स्थानीय स्तर पर जन सम्पर्क, स्वीप गतिविधियों, नियमित प्रेस ब्रीफिंग और अन्य उपयुक्त माध्यमों से जागरूकता का कार्यक्रम चलाये जाने के निर्देश दिए गए।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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