कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र में महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 4 जनवरी 2021 का है। नेहरू नगर निवासी मुश्किल कुशा पुत्र इस्लाम ने वादिनी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया था। घटना के संबंध में थाना रसूलाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए 2 मार्च 2021 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।
अदालत का फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05, कानपुर देहात की अदालत ने आरोपी मुश्किल कुशा को दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष के कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का सिलसिला जारी है। इस मामले में हुई सजा को अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।













