चोरी के मामले में अभियुक्त दोषी करार, जेल में बिताई अवधि की सजा व ₹1,000 जुर्माना

कानपुर देहात। थाना रनियां क्षेत्र में घर में घुसकर चोरी करने के मामले में  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), कानपुर देहात न्यायालय ने अभियुक्त मोहित उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार, 5 जनवरी 2026 को अभियुक्त मोहित उर्फ गोलू पुत्र राजेश कुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम नगरा शरशौल, कानपुर नगर द्वारा वादी के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में थाना रनियां पर मु0अ0सं0 04/2026, धारा 305ए/317(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचक द्वारा मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित किए गए और नामजद अभियुक्त के विरुद्ध 24 फरवरी 2026 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।
अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के तहत थाना रनियां पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस की ओर से सही तथ्यों के साथ गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई।
CJM, कानपुर देहात न्यायालय ने अभियुक्त मोहित उर्फ गोलू को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार, न्यायालय का यह निर्णय अपराधियों में कानून का भय पैदा करने तथा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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