कालपी जालौन – एक ग्राम में 8 दिन पूर्व व्यक्ति की मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित की तहरीर पर कालपी पुलिस ने दो हमलावरों के खिलाफ जुर्म धारा 115(2) 352 125 बीएनएस के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक रामजीलाल को जांच सौंपी।
ग्राम मैनपुर निवासी प्रमोद दीक्षित पुत्र रामौतार दीक्षित ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 7 जुलाई शाम को घर के पास में था तभी गांव के निवासी गण सरस उर्फ जयराम पुत्र वीरेंद्र दीक्षित अभिषेक उर्फ छोटू पुत्र कल्लू समेत दोनों ने गाली गलौज कर लाठी डंडों से एवं पत्थर मार कर घायल किया घटना में शोरगुल सुनकर मेरी बहू तथा मेरा बेटा तत्काल मुझे बचाने आया तभी दोनों हमलावर भागने में सफल हुए उक्त घटना में विपक्षी पार्टी देवनारायण का कहना है कि बादी एवं परिवार के खिलाफ पहले से मुकदमा कोतवाली कालपी में कायम कराया गया है उसी सापेक्ष में यह मुकदमा योजना बध तरीके से झूठा मुकदमा कायम कराया गया है तथा घटना निराधार झूठी असत्य बताइ।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी













