दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

कानपुर देहात। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत यदि युवक दिव्यांग है तो ₹15,000, युवती दिव्यांग है तो ₹20,000 तथा युवक एवं युवती दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। पति-पत्नी में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा दिव्यांगता का प्रतिशत मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। यह योजना ऐसे दम्पत्तियों के लिए है जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो। साथ ही, विवाह का प्रमाण उपलब्ध होना, किसी भी पक्ष के विरुद्ध महिला उत्पीड़न अथवा अन्य आपराधिक प्रकरण लंबित न होना तथा पूर्व से जीवित पति या पत्नी न होना भी आवश्यक है।
इच्छुक पात्र दम्पत्ति https://divyangjan.upsdc.gov.in⁠ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण पत्र/शादी कार्ड अथवा अन्य विवाह संबंधी प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बैंक खाता विवरण तथा (यदि लागू हो) जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट प्रति एवं समस्त स्वप्रमाणित अभिलेख जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कक्ष संख्या-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में जमा किए जाएं।
पात्र दिव्यांगजन से अपील की जाती है कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा समय से आवेदन करना सुनिश्चित करें।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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