सुरक्षा मानक एंव पार्किंग व्यवस्था के बगैर किये गये दो अवैध निर्माण को उरई विकास प्राधिकरण ने मौके पर किया सील

जालौन – सचिव, उरई विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण प्रवर्तन टीम ने कालपी रोड पर एच0डी0एफ0सी0 बैक के सामने विनोद कुमार एवं दिलीप सोनी द्वारा संचालित इंटेलीजेन्ट भारत कोचिंग सेन्टर के भवन को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(A) के अन्तर्गत सील कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज के पास बिना सुरक्षा मानकों एवं बिना पार्किंग व्यवस्था के शबाब हुसैन द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को मौके पर सील कर दिया गया, उरई विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था।निर्माणकर्ता द्वारा कोई शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया। प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा उक्त अवैध निर्माण सील करते हुए पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया है। कार्यवाही के दौरान सचिव उरई विकास प्राधिकरण, पुलिस बल एवं प्राधिकरण प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। समस्त विकासकर्ता एवं भवन निर्माणकर्ता से अपेक्षा है कि प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करवा कर ही अपेक्षित पार्किंग एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए निर्माण कार्य करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नोटिस, सील, अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिससे होने वाले किसी क्षति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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