मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने-बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई, 1 लाख जुर्माना और जेल की चेतावनी

जालौन उरई – राजेश कुमार वर्मा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी मण्डल, झाँसी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। यह बैठक मुख्य रुप से वाहनों में अवैध रुप से लगाये जा रहे माॅडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ कार्यवाही और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के सम्बन्ध में आहूत की गई।
उक्त बैठक में राजेश कुमार वर्मा सम्भागीय परिवहन अधिकारी झाँसी मण्डल झाँसी, सुरेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन-।।), राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन-।), सौम्या पाण्डेय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), आनन्द राय कुरील यात्री/मालकर अधिकारी, वीर बहादुर सिंह यातायात प्रभारी, वाहन विक्रेता, मोटर गैराज व वर्कशाॅप संचालक, व ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी मुख्य के रुप में उपस्थित रहे।
राजेश कुमार वर्मा सम्भागीय परिवहन अधिकारीनझाँसी मण्डल झाँसी व उपस्थित समस्त अधिकारियों द्वारा संयुक्त रुप से सभी को अवगत कराया गया कि दो पहिया वाहनों में माॅडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे आम जनता विशेषकर बुजुर्गों व मरीजों को भारी असुविधा को सामना करना पड़ता है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि ऐसे उपकरणों का लगाना व बेचना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है तथा सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य एवम् पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मोडिफाइड साइलेंसर बेचे या फिट किये जाने वाले संचालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 182ए(3) के तहत रु० 100000/- का जुर्माना अथवा 01 वर्ष का कारावाश अथवा दोनों अधिरोपित किया जाएगा व गैराज संचालकों एवम् डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट को निलम्बित करते हुए कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
मोटर यान अधिनियम की धारा 190(2) के तहत केवल चालान ही नहीं, बल्कि प्रथम अपराध पर ही 03 माह के लिए ड्राविंग लाइसेंस को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही अनिवार्य रुप से की जाएगी। मानक का उल्लंघन करने वाले वाहनों का पंजीकरण धारा 53(1) के अन्तर्गत निलंबित कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी/चालक का होगा। इसमें दोषी जाए जाने पर पहली कार्यवाही में रुपया-10,000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा तथा अवैध संशोधन युक्त वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा व वाहन स्वामी/चालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
परिवहन विभाग, जनपद जालौन आम जनता से अपील करता है कि वाहन खरीदते समय मिले अधिकृत साइलेंसर का ही उपयोग करें, माॅडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें। वायु और ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में परिवहन विभाग का सहयोग करें।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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