जनपद की नदियों में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

 

कानपुर देहात जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा जनपद की सीमांतर्गत बहने वाली समस्त नदियों की जलधाराओं में मत्स्य आखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जनपद की समस्त नदियों में 01 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक मत्स्य आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा इस अवधि में किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन पाए जाने पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपदवासियों से अपील की गई है कि नदियों के जलीय जीव संरक्षण एवं मत्स्य संसाधनों के संवर्धन हेतु जारी प्रतिबंध का पालन करें तथा प्रशासन का सहयोग करें।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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