उरई अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) राजीव राज ने एन्युटी लेने की इच्छुक धार्मिक संस्थाओं के दावा/आवेदन पत्र आमंत्रण बताया कि कार्यालय आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्षों में वार्षिकी (एन्युटीज) भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वास्तविकता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस क्रम में एन्युटी भुगतान हेतु पात्र, जनपद की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हों और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अन्तर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, से अपेक्षा है कि वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन की तिथि से अगले 2 सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण (इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण-कैंसिल चैक / पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति, संस्था विवरण) जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी लेने की इच्छुक नहीं है, और उसकी सूचना शून्य मानी जायेगी। अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय [भूलेख कार्यालय, कलेक्ट्रेट उरई, जनपद जालौन] से सम्पर्क कर सकते हैं।










