कानपुर देहात में दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए कानून का सख्त संदेश दिया है। थाना रूरा में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त विपिन उर्फ छोटू पुत्र रामनरेश उर्फ पाला, निवासी ग्राम दस्तमपुर थाना डेरापुर को दोषी पाया गया।
घटना 2 मई 2022 की है, जब आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना रूरा में मु0अ0सं0 155/2022 के तहत धारा 376, 392, 342 और 506 भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचना में साक्ष्यों का संकलन किया गया और 25 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामले में थाना रूरा पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते गवाहों के बयान और साक्ष्य मजबूत तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
माननीय न्यायालय एडीजे-15, कानपुर देहात ने 1 मई 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 1 वर्ष 8 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला महिला अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देने के साथ ही न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।









