18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा एवं निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र मतदाता कैम्प में कराएं पंजीकरण
कानपुर देहात। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र मतदाताओं तथा प्रथम बार मतदान के लिए पात्र युवा मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने हेतु जनपद में दिनांक 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार) एवं 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे नागरिक, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा जिनका नाम दिनांक 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, वे निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कैम्प में आवेदन करने के लिए पात्र मतदाता अपनी नवीनतम फोटो, जन्मतिथि एवं निवास से संबंधित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त, यदि परिवार के किसी सदस्य के मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) की संख्या उपलब्ध हो, तो उसे भी अपने साथ लाएं। पात्र मतदाताओं से नाम सम्मिलित किए जाने हेतु फॉर्म-6 प्राप्त करने की कार्यवाही संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के समस्त बूथ लेवल अधिकारी एवं सुपरवाइजर दिनांक 17 अक्टूबर 2026 तथा 24 अक्टूबर 2026 को अपने-अपने निर्धारित बूथों पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान उनके पास दिनांक 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली तथा उसके पश्चात प्रकाशित समस्त पूरक सूचियां उपलब्ध रहेंगी, ताकि पात्र नागरिकों को आवश्यक जानकारी एवं आवेदन की सुविधा प्रदान की जा सके।
उन्होंने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर विशेष कैम्पों का निरीक्षण करें तथा सभी बूथ लेवल अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर युवा मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।












