कालपी (जालौन)। ग्राम में 5 दिन पूर्व मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित की तहरीर पर कालपी पुलिस ने मां बेटी हमलावर के खिलाफ जुर्म धारा 115(2) 352 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक रामजीलाल को जांच सौंपी।
शेखपुरा बुल्दा निवासी कामता प्रसाद पुत्र कल्लू ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 5 अक्टूबर की शाम मैं घर के पास खड़ा था उसी समय अचानक मेरे गांव की निवासिनी दयावती पत्नी जय सिंह तथा उसकी पुत्री सलोनी समेत दोनों ने गाली गलौज कर लाठी डंडों से बुरी तरह से मुझे पीट कर घायल किया घटना में शोरगुल सुनकर के पड़ोसी लोग आए उन्होंने हमलावर मां बेटी को ललकारा तभी जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़ी हुई।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी












