दिव्यांगजनों के लिए शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

कानपुर देहात। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए उनके सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कानपुर देहात ने बताया कि योजना के अंतर्गत दिव्यांग युवक की शादी होने पर ₹15,000, दिव्यांग युवती की शादी होने पर ₹20,000 तथा यदि वर एवं वधू दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद के 12 दिव्यांग दम्पत्तियों को योजना का लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ केवल उन दिव्यांग दम्पत्तियों को मिलेगा जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2025 के बाद) सम्पन्न हुआ हो अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हो रहा हो। इच्छुक पात्र आवेदक विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेख जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, कानपुर देहात में भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
योजना के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बैंक खाता, निवास प्रमाण-पत्र तथा आयु प्रमाण-पत्र सहित निर्धारित अभिलेख आवश्यक होंगे। योजना के अनुसार विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को योजना का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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