अवैध देशी शराब मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा, ₹2,800 अर्थदंड भी लगाया

कानपुर देहात। थाना रूरा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई मजबूत पैरवी के चलते अवैध देशी शराब बरामदगी के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, 27 अप्रैल 2023 को थाना रूरा पुलिस ने ग्राम बचीत भरथू निवासी मोहित कुमार के कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद की थी। इस संबंध में थाना रूरा पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर 13 मई 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर 04 जुलाई 2026 को एसीजेएम-01, कानपुर देहात ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹2,800 के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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