छह साल पुराने सड़क हादसे के मामले में आरोपी को सजा, 1500 रुपये का जुर्माना

कानपुर देहात। थाना मंगलपुर क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आरोपी रसीद खां पुत्र सम्मी खां निवासी सतेस्वर टिकिया, थाना औरैया, जनपद औरैया को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस के अनुसार 15 फरवरी 2020 को आरोपी ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के संबंध में थाना मंगलपुर में मुकदमा संख्या 81/2020 धारा 279, 337 एवं 338 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य एकत्र कर 20 नवंबर 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आरोपी रसीद खां ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मंगलपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर एसीजेएम-द्वितीय, कानपुर देहात ने 6 जून 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे तीन दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में ऑपरेशन कन्विक्शन की एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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