कानपुर देहात के डेरापुर क्षेत्र में वर्ष 2014 में महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे/एफटीसी-2 कोर्ट, कानपुर देहात ने आरोपी कमलेश पुत्र मन्नीलाल शंखवार निवासी ग्राम पुलंदर थाना मूसानगर को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 4 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना 7 फरवरी 2014 की है, जब आरोपी पक्ष ने वादी की पत्नी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट और अभद्रता की थी। मामले में डेरापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने कमलेश को दोषी पाया, जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया।
कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी को पहले से जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन करते हुए 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत डेरापुर पुलिस, अभियोजन टीम और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।











