कृषि विभाग, कानपुर देहात उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात हरीशंकर भार्गव द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के हित में और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। भारत सरकार की ʺएग्रीस्टैकʺ योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के समस्त किसानों के लिए किसान पहचान पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है। जनपद में जिन किसानों के पास अभी तक अपनी ʺकिसान पहचान पत्रʺ नहीं है, उनके लिए 06 से 15 अप्रैल, 2026 तक विशेष शिविर (कैम्प) आयोजित किए जा रहे हैं। उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा ग्राम गेंजूमऊ मजरा बनवारीपुरवा, वि0ख0 अकबरपुर एवं ग्राम रहनियापुर विकासखण्ड अकबरपुर का निरीक्षण कर किसान पहचान पत्र बनवायो जाने की समीक्षा की गयी । उनके द्वारा सभी किसानों से अनुरोध किया गया कि वे 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाले विशेष कैंपों /नजदीकी जनसेवा केन्द्र पर पहुंचकर अपना ʺकिसान पहचान पत्रʺ अवश्य बनवा लें, ताकि उन्हें खाद, बीज और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई असुविधा न हो। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्तें केवल उन्हीं किसानों को हस्तांतरित की जाएंगी, जिनके पास किसान पहचान पत्र होगा। उक्त के साथ-साथ कृषि विभाग और अन्य सहयोगी विभागों (जैसे- उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई आदि) द्वारा संचालित सभी लाभकारी योजनाओं का चयन अब केवल किसान पहचान पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। मई 2026 से सब्सिडी वाले खाद (थ्मतजपसप्रमत), बीज और कीटनाशकों का वितरण केवल उन्हीं किसानों को किया जाएगा जिनका पंजीकरण ʺफार्मर रजिस्ट्रीʺ में होगा। इसके लिए प्थ्डै पोर्टल को एग्रीस्टैक से जोड़ा जा रहा है। भविष्य में गेहूं, धान, दालें और सरसों आदि फसलों की सरकारी केंद्रों पर बिक्री के लिए किसान पहचान पत्र अनिवार्य होगा। खरीद से पहले केंद्रों पर इस आईडी का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
उक्त के साथ-साथ उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि हाल में आयी प्राकृतिक आपदाओं से यदि किसी भी किसान की फसल को क्षति हुयी तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किसानों को इसी सूचना फसल बीमा के टोल फ्री नं0 14447 पर घटना के 72 घण्टे के अन्दर देना अनिवार्य होगा। बीमित किसान भाई यह सूचना निर्धारित समयावधि (72 धण्टे के अन्दर) लिखित रूप से बीमा कम्पनी के जिला समन्वयक मनीष सिंह मो0नं0 8303300845 एवं कार्यालय जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी, समस्त राजकीय कृषि बीज भण्डार, उप सम्भागीय कृषि प्रसार कार्यालयों एवं कार्यालय उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात को भी उपलब्ध करायी जा सकती है, जिसे बीमा कम्पनी को अग्रसारित कर, नियमानुसार स्थलीय सत्यापन कराकर क्षतिपूर्ति का लाभ दिलाया जायेगा।












