उरई । उप कृषि निदेशक एस०के० उत्तम ने बताया कि समस्त कृषक गणों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को गौवंश एवं जंगली जानवरों से फसलों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सोलर फेन्सिंग योजना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि क्लस्टर आधारित सोलर फेन्सिंग- न्यूनतम 10 हे० से अधिक के फार्मर क्लस्टर समूह का गठन कर क्लस्टर हेतु अनुमानित कम्पोजिट सोलर फेन्सिंग औसतन 1500 रनिंग मीटर जिस पर कृषक समूह को 80 प्रतिशत अनुदान प्रस्तावित है (गेट, सोलर पैनल बैटरी, वायर आदि सहित) उसी क्लस्टर मे न्यूनतम 500 कृषि वानिकी/सहजन के पौधों का रोपड़ कराया जायेगा जिससे बायोमास उत्पादन, पोषण व्यवस्था के साथ-साथ भूमि एवं जल संरक्षण में भी लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि मॉडल नं०-1 विवरण क्लस्टर(न्यूनतम 10 हे० क्षेत्रफल के रूप में) 1.5 मी०(05 फिट) 2 फीट जाली (4 तार) अनुमानित लागत रु० 10.87 लाख, अनुदान(80 प्रतिशत) रु० 8.69 लाख, कृषक अंश(20 प्रतिशत) रु० 2.18 लाख, मॉडल नं०-2 विवरण क्लस्टर(न्यूनतम 10 हे० क्षेत्रफल के रूप में) 1.8मी० (06 फिट) 2 फीट जाली (5 तार) अनुमानित लागत रु० 11.64 लाख, अनुदान (80 प्रतिशत) रु० 9.31 लाख, कृषक अंश(20 प्रतिशत) रु० 2.33 लाख, मॉडल नं०-3 विवरण क्लस्टर (न्यूनतम 10 हे० क्षेत्रफल के रूप में) 2.10 मी० (07फिट) (7 तार) अनुमानित लागत रू० 08.79 लाख, अनुदान (80 प्रतिशत) 7.03 लाख, कृषक अंश(20 प्रतिशत) रु० 1.76 लाख है। उन्होंने बताया कि उक्त आगणन अनुमानित हैं कृषक अंश वास्तविक आगणन के अनुसार देय होगा। उन्होंने योजना का क्रियान्वयन के सम्बंध में बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दलहन, तिलहन, श्री अन्न उत्पादक, कृषको के जो समूह गठित किये जायेंगे उसके अध्यक्ष/ लीडर कृषक द्वारा आवेदन किया जायेगा। आवेदन पहले आयें पहले पायें (First come First Serve) के आधार पर किये जायेंगे। आवेदन लक्ष्य समाप्ती तक स्वीकारे जायेंगे। सोलर फेन्सिंग का कार्य क्लस्टर के आधार पर किया जायेगा, जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्यों में से 25 प्रतिशत लक्ष्य कियाशील कृषक उत्पादक संगठन (FPO) हेतु मात्राकृत करते हुए लाभार्थियों का चयन एफ०पी०ओ० सदस्यों में से किया जायेगा। प्रत्येक चयनित क्लस्टर जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम 10हे० क्षेत्रफल तक के लाभार्थियों को औसतन 1500 रनिंग मीटर तक सोलर फेन्सिंग के लिए अनुदान सुविधा अनुमन्य हो सकेगी। कृषक विभागीय लॉगिन https://agridarshan-up-gov-in पर अपना आवेदन करें, आवेदन के समय 5000 रु० टोकन मनी जमा करा दे। अधिक जानकारी के लिये उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय, राजकीय कृषि बीज भण्डार जनपद जालौन अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय जालौन में सम्पर्क कर सकते हैं।
अतः कृषक भाईयो से अपील है कि जो भी कृषक भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते है, वह 30 जून 2026 के पूर्व अपना आवेदन कर टोकन मनी एवं कृषक अंश जमा अवश्य करा दे।












