कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त शाहरुख को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 1 नवंबर 2018 को शाहरुख ने एक महिला को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विवेचक ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी और गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित की। अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र 8 दिसंबर 2018 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1, कानपुर देहात ने शाहरुख को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सश्रम कारावास की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 1 महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।









