कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर में 27 अप्रैल 2005 को अभियुक्त धरम सिंह के कब्जे से अवैध तमंचा-कारतूस बरामद हुआ था। इस मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है। विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमें में अभियुक्त धरम सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.06.2005 को न्यायालय प्रेषित किया गया था। न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर कानपुर देहात द्वारा दिनांक 24.03.2026 को अभियुक्त धरम सिंह को दोषी ठहराते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।









