कानपुर देहात के थाना डेरापुर क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई युवती की हत्या के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी रिषभ उर्फ शीलू कटियार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ADJ-15 ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹10,000 का अर्थदण्ड भी लगाया है।
घटना 11 जनवरी 2021 की है, जब आरोपी ने वादी की भतीजी का धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साक्ष्य जुटाए और समय से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। यह कार्रवाई मिशन शक्ति-5 और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य महिला संबंधी अपराधों में त्वरित न्याय दिलाना है।
न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।











