कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह कानपुर देहात के निर्देशन में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सूचित किया है कि प्रायः अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह कर दिये जाते है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने यदि पुरूष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि बालिका है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बाल विवाह के अंतर्गत कठोर कारावास जिसकी अवधि 02 वर्ष हो सकेगी, एक लाख रूपये तक जुर्माने से दण्डनीय होगा। जिला प्रशासन जनपद वासियों से अपील करता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। बाल विवाह अभिशाप है। यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन न0-1098, महिला हेल्पलाइन न0-181, सम्बन्धित थाना/पुलिस सहायता न0-112, जिला प्रोबेशन कार्यालय अथवा महिला कल्याण विभाग कानपुर देहात द्वारा बनाये गये बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूम नम्बर-8604921181, 9305354113 पर सूचना दें सकते हैं सूचनाकर्ता का नाम गुप्त रखा जायेगा।










